अब पटवारियों के पास जाने से मुक्ति

भोपाल  किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एन्ड्रायड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा कर ले सकता है । किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं आमजन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े। वर्षों पूर्व आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था। जन-मानस की परेशानी को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग के नियमों में बदलाव कर जन-सुविधा से जुड़े अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं।
राजस्व विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएँ और परेशानी से बचें । सरकार द्वारा किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, वी-1 एवं ऋण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश में भूमि क्रय-विक्रय (रजिस्ट्री) को भी भू-अभिलेख पोर्टल के इंटीग्रेशन से सरल बनाया गया है । सम्पदा पोर्टल और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है। जनता को रजिस्ट्री के समय भूमि का सत्यापन किये जाने की सुविधा दी गई है एवं उसी समय नामांतरण के लिये प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। सम्पदा पोर्टल पर रजिस्ट्री होते ही रेवेन्यू केस मैनेजमेंट पोर्टल पर नामांतरण स्वत: दर्ज हो जाता है एवं पेशी की तारीख भी तय हो जाती है। नागरिकों को प्राधिकृत सेवा प्रदाता अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो रही है। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार मैसर्स भोपाल ई-गर्वनेंस लिमिटेड भोपाल द्वारा संचालित आई.टी. सेंटर तथा लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा संचालित लोक सेवा केन्द्र एवं एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क सेंटर वर्तमान में जन सामान्य को निर्धारित शुल्क पर राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान कर रहे है। लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाओं के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख प्रतिलिपि सीएम जनसेवा दूरभाष क्रमांक 181 के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदकों को प्राप्त हो रही है। अब जाति प्रमाण पत्रों की सेवाओ के लिये भी समग्र आई.डी.होना अनिवार्य किया गया है। लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले की तहसीलों में स्थापित लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जाति के आवेदन क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के मैन्युअल जाति के आवेदन मैन्युअल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मैन्युअल अन्य पिछडे वर्ग मैन्युअल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ ब्लड रिलेशन जाति के आवेदन ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्लड रिलेशन अन्य पिछड़े वर्ग तथा ब्लड रिलेशन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ पोर्टल पर इसे लाइव कर दिया गया है।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like