आचार्य श्री विद्यासागर जी के महत्वपूर्ण भक्तों को जबलपुर उच्च न्यायालय ने दी शिकस्त

इंदौर ! ( देवपुरी वंदना ) अभी विगत दिनों पूर्व ही उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एक मुकदमे का निर्णय हुआ ।
जिसमें आचार्य श्री108 विद्यासागर जी के अत्यंत मुख्य स्वयंभू भक्त (अनुयाईयो) द्वारा विगत 3 जनवरी 2021 को भोपाल के एक प्रांगण में मुनि निंदक के खिलाफ मुनि भक्त जागरण संस्था द्वारा विभिन्न शहरों से जैन समाज को एकत्रित कर एक प्रस्ताव पास करते हुए । एफ .आई .आर .दर्ज कराई । जो कि जानकारी के अभाव में निराधार साबित हुई क्यों कि न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टी से अपराधी के खिलाफ की गई एफ .आई. आर .मे स्वयं को उपस्थित होना पड़ता है न की ‌ प्रतिनिधियो‌ को माना यहां तक तो ठीक है न्यायालय में प्रकरण चलने पर अच्छे से अच्छा वकील भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है । न कि … सूत्रों की माने तो न्यायालय प्रकरण के लिए भी एक अच्छी खासी दान राशि एकत्रित की गई थी । मगर उसका उपयोग न जाने कहां व किस प्रकार हुआ जिसके फल स्वरूप न्यायालय में प्रकरण चला
जिसका निर्णय आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत है। अपने आप को जो आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के निकटतम स्वयंभू, सर्वश्रेष्ठ भक्त (अनुयाई) सिद्ध करने की होड़ -जोड़ में अन्य साधर्मी बंधुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके द्वारा दान दी गई राशि का गलत उपयोग करते हुए स्वयं या अपने रिश्तेदारों को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं । जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण तीर्थ क्षेत्र पपौरा जी , करगुआ जी, इंदौर स्थित रेवती रेंज प्रतिभास्थली दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 4 करोड़ रुपए के नव निर्माण उपयोगी भवन को डायनामाइट का उपयोग कर जमीन दो जहद कर पुनः निर्माण यहां तक तो ठीक इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित स्मृति नगर के मंदिर के साथ भी जुड़े श्रावक- श्राविकाओ की भावनाओं का पूर्ण रूप से डिस्मेंटल कर पुनः नए सिरे से.. कमीशन.. आदि -आदि का प्रकरण देश के सभी साधर्मी बंधुओं से छिपा नहीं है।

विगत दिनों अंग्रेजी में आए 9 पेज के निर्णय का हिंदी में रूपांतरण

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय
जबलपुर
माननीय श्री न्यायमूर्ति : विशाल धगत
25 अप्रैल, 2023 को
2020 की रिट याचिका संख्या 12931
के बीच: – डॉ योगेश चंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री गंभीर
चंद्र जैन, उम्र लगभग 59 वर्ष, व्यवसाय:
प्राथमिक विद्यालय के पीछे व्यवसाय आर/ओ,
राधाकृष्ण मोहल्ला, अलीगंज, पुलिस
स्टेशन अलीगंज, जिला-एटा (उ.प्र.) (उत्तर
प्रदेश)
….. याचिकाकर्ता
(श्री संजय के. वर्मा, अधिवक्ता द्वारा)
और
1. म.प्र. राज्य टीएचआर। एस.एच.ओ./कार्यालय प्रभारी
पीएस क्राइम ब्रांच जिला। (मध्य प्रदेश)
2. रविन्द्र जैन पुत्र भगवान दास जैन, वृद्ध
लगभग 58 वर्ष, व्यवसायः पत्रकार 10
बी, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल, जिला –
भोपाल (म.प्र.) (मध्य प्रदेश)
….. उत्तरदाताओं
(श्री जी.पी. सिंह, सरकारी अधिवक्ता द्वारा)
………………………………………….. ……………………………………………………….
इस दिन सुनवाई के लिए आ रही इस याचिका को कोर्ट ने पास कर दिया
अगले:
आदेश
याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए यह रिट याचिका दायर की है।
2. थाना-अपराध शाखा भोपाल ने क्राइम की प्राथमिकी दर्ज की है
नंबर 120/2020। याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई है शिकायत-डॉ. योगेश चंद्र जैन ने आईपीसी की धारा 153-ए, 296, 295-ए, 500, 501, 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता को जैन आचार्य श्री के संबंध में ऑडियो और वीडियो जारी करने के लिए कहा है। विद्यासागर जी महाराज। उक्त वीडियो और ऑडियो को व्हाट्स एप पर वायरल कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि उक्त ऑडियो और वीडियो में जैनियों की भावनाओं और मान्यताओं का अपमान किया गया है और समाज के विभिन्न समूहों के बीच नफरत, दुश्मनी फैलाई गई है। आपत्तिजनक भी बताया है
पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज पर भी टिप्पणियां की गईं। जैन संत – आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज को यह कहकर अपमानित किया गया कि उन्होंने खादी ग्रामोद्योग की दुकान पर जाकर साड़ी और श्रृंगार का सामान देखा है। अगर उसे दुकान में साड़ी और साज-सज्जा का सामान दिख जाए तो वह मछली बाजार भी आ सकता है। आरोप था कि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज हस्तशिल्प वस्तुओं के ब्रांड एंबेसडर हैं। यह भी कहा गया है कि वह कपड़ा पहन सकता है और उद्योगपति बन सकता है। श्री विद्या सागर जी महाराज नेताओं और अभिनेताओं से प्रभावित हो रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं। उसने अपने कृत्य से संतों के साधुत्व को भंग किया था और पंच महाव्रतों का उल्लंघन किया था। उनके सामने भजन बजाने वाली महिलाओं को मीरास कहकर सम्बोधित किया जाता था। उक्त वीडियो और ऑडियो में यह भी कहा गया कि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज गृहस्थ हो गए हैं। उनकी तुलना जेल में बंद आशाराम और रामपाल से की गई। ऑडियो और वीडियो पर की गई टिप्पणियों ने जैनियों की मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। शिकायतकर्ता उक्त वीडियो और ऑडियो से अपमानित और बदनाम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का अनुयायी है। उक्त आरोपों के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि जो अपराध हैं
शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनते हैं। आईपीसी की धारा 153-ए, 296, 295-ए, 500, 501, 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 को पढ़ने से पता चलता है कि उक्त धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि अभियुक्तों के कार्य इसमें नहीं आते हैं। उपरोक्त धाराओं के दायरे में, इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है।
4. सरकार। राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया
एफआईआर का। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ऑडियो और वीडियो क्लिप में आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज पर झूठे, निराधार आरोप लगाए गए थे। कहा कि आरोप समाज के विभिन्न तबकों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसने लोगों में नफरत भी पैदा की है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, एफआईआर में वर्णित अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ बनते हैं, इसलिए, रिट याचिका को भारी लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
6. दलीलों के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199 :
199. मानहानि के लिए अभियोजन।
(1) कोई भी न्यायालय दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा
भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय XXI के तहत को छोड़कर
अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत: बशर्ते
जहां ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है, या एक मूर्ख है
या पागल है, या बीमारी या दुर्बलता से शिकायत करने में असमर्थ है, या ऐसी महिला है, जिसे स्थानीय रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति, उसकी अनुमति से अदालत उसकी ओर से शिकायत करती है।
7. Cr.P.C की धारा 199 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा
आईपीसी के अध्याय XVI के तहत दंडनीय अपराध, अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है।
8. प्राथमिकी दर्ज करना किसी के संज्ञान लेने से बहुत पहले की अवस्था है
अपराध। पुलिस सूचना मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर सकती है
मामला दर्ज करें और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करें। जब चार्जशीट दाखिल होती है, तब
न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। संज्ञान लेने पर रोक लगेगी
बाद के स्तर पर आकर्षित किया गया और इस आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।
9. आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं यहां नीचे उद्धृत की गई हैं:
भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए
153ए। के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना
धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि और कर्म करना
सद्भाव के रखरखाव के लिए प्रतिकूल।
(1) जो कोई
(ए) शब्दों द्वारा, या तो मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा
अभ्यावेदन या अन्यथा, बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, पर
धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या के आधार
समुदाय या कोई अन्य आधार जो भी हो, वैमनस्य या भावनाओं का
विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना
क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों, या
(बी) कोई भी कार्य करता है जो रखरखाव के लिए प्रतिकूल है
विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय के बीच सामंजस्य
समूहों या जातियों या समुदायों, और जो परेशान करता है या होने की संभावना है
सार्वजनिक शांति भंग करना, 2[या]
भारतीय दंड संहिता की धारा 296
296. धार्मिक सभा में विघ्न डालना। जो कोई स्वेच्छा से कारण बनता है
विधिपूर्वक प्रदर्शन में लगे किसी भी सभा में व्यवधान
धार्मिक पूजा, या धार्मिक समारोह, के साथ दंडित किया जाएगा
किसी एक अवधि के लिए किसी भी विवरण का कारावास जो एक तक बढ़ाया जा सकता है
वर्ष, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए
295ए। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य आक्रोश करना है
किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना।
जो कोई जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपमानित करता है
273 [भारत के नागरिक], 274 [शब्दों द्वारा] किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं
या तो मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या
अन्यथा], धर्म या धार्मिक का अपमान या अपमान करने का प्रयास करता है
उस वर्ग के विश्वासों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा
एक अवधि के लिए विवरण जो 4 [तीन साल] तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना,
या दोनों के साथ।]
भारतीय दंड संहिता की धारा 500
500. मानहानि के लिए दंड। जो कोई दूसरे की निंदा करेगा
तक की अवधि के साधारण कारावास से दण्डित किया जा सकता है
दो साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 501
501. मानहानिकारक के रूप में ज्ञात सामग्री को छापना या उकेरना
जो कोई अच्छी वजह जानकर या जानकर किसी बात को छापता या उकेरता है
यह मानना कि ऐसा मामला किसी व्यक्ति की मानहानिकारक है, होगा
साधारण कारावास से दण्डित किया जा सकता है जिसकी अवधि दो तक हो सकती है
साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2)।
505. सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान.–
(1) एक्स एक्स एक्स
(2) शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान
कक्षाओं के बीच। जो कोई भी बयान बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है या
बनाने या बनाने के इरादे से अफवाह या खतरनाक समाचार वाली रिपोर्ट
प्रचार करना, या जो धर्म के आधार पर बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है,
जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या कोई भी
अन्य आधार जो भी हो, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना
विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या
समुदायों, कारावास से दंडित किया जाएगा जो तक बढ़ाया जा सकता है
तीन साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में धारा 67
“67. अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड
मैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में। -जो भी प्रकाशित या प्रसारित करता है या होने का कारण बनता है
प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित, कोई भी सामग्री जो है
कामुक या विवेकपूर्ण हित के लिए अपील करता है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है
उन लोगों को नीचा दिखाने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो सभी के संबंध में होने की संभावना रखते हैं
प्रासंगिक परिस्थितियों, निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने के लिए या
इसमें सन्निहित, कारावास के साथ पहली दोषसिद्धि पर दंडित किया जाएगा
किसी भी विवरण के लिए एक अवधि के लिए जो तीन साल तक और साथ में हो सकता है
जुर्माना जो पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और दूसरे की स्थिति में या
एक अवधि के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ बाद की सजा
जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी जो इस तक बढ़ाया जा सकता है
दस लाख रुपये।”
10. याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी का अध्ययन करने पर,
आरोप है कि याचिकाकर्ता ने वीडियो और ऑडियो क्लिप बनाए हैं जो पोस्ट किए गए हैं
व्हाट्स एप ग्रुप पर कहा कि ऑडियो और वीडियो क्लिप दुश्मनी को बढ़ावा नहीं देते हैं
धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच
निवास, भाषा आदि। समूहों का सामंजस्य भी भंग नहीं होता है। याचिकाकर्ता के पास है
एक धार्मिक संत की आलोचना की। इस तरह की आलोचना से दुश्मनी को बढ़ावा नहीं मिलेगा
लोगों के विभिन्न समूहों के बीच। उसी के मद्देनजर, धारा के तहत अपराध
याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए नहीं बनती है।
11. आईपीसी की धारा 296 में धार्मिक सभा में विघ्न डालने को दंडित किया गया। याचिकाकर्ता
वीडियो और ऑडियो क्लिप पोस्ट करके न तो किसी धार्मिक सभा को परेशान किया है,
न ही इसके लिए याचिकाकर्ता का कोई इरादा है। याचिकाकर्ता द्वारा की गई आलोचना
आईपीसी की धारा 296 के दायरे में नहीं आएगा, इसलिए, के तहत अपराध
याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 296 नहीं बनती है।
12. याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 295-ए भी नहीं बनेगी।
आईपीसी की धारा 295-ए के तहत, एक व्यक्ति के कृत्य को अपमानित करने के इरादे से किया जाता है
किसी भी वर्ग की धार्मिक भावना को उसके धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके बनाया जाता है
दंडनीय। याचिकाकर्ता ने धर्म का अपमान नहीं किया है बल्कि अपमानजनक टिप्पणी की है
संत। याचिकाकर्ता ने एक व्यक्ति का अपमान किया है लेकिन किसी धर्म या धर्म का नहीं
दर्शनशास्त्र, इसलिए, याचिकाकर्ता के कार्य, जिसकी शिकायत की गई है, नहीं गिरता है
आईपीसी की धारा 295-ए के दायरे में।
13. यह आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता स्वयं पहले प्राथमिकी दर्ज करा सकता है
पुलिस स्टेशन। कोई भी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों से परिचित है और
विश्वास करता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया गया है, जो गवाह है
अपराध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को सूचना दे सकता है। इस चरण में यह
यह नहीं कहा जा सकता कि आईपीसी की धारा 500 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है
याचिकाकर्ता के खिलाफ।
14. आईपीसी की धारा 505(2) की सामग्री 153-ए के समान है
आईपीसी। आईपीसी की धारा 505 के तहत बयान देने पर जुर्माने का प्रावधान है
सार्वजनिक शरारत। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या के बीच दुर्भावना, शत्रुता, घृणा पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से प्रकाशित या प्रसारित कोई बयान
क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों को दंडनीय बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कृत्य
के बीच दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना को बढ़ावा देने या बनाने का इरादा नहीं है
विभिन्न समूहों और समुदायों में लेकिन उन्होंने एक संत की आलोचना की थी। दृष्टि मे
साथ ही आईपीसी की धारा 505(2) के तहत अपराध भी नहीं बनता है
याचिकाकर्ता।
15. मीडिया में याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए ऑडियो और वीडियो क्लिप सामग्री नहीं हैं।
जो कामुक हैं और वही मन को भ्रष्ट या दूषित नहीं करते हैं
व्यक्तियों। उसी के मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67 के तहत अपराध
याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम भी नहीं बनता है।
16. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, (1992) एआईआर एससी 604 के मामले में,
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद संख्या 108 में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
दिशानिर्देश संख्या 1 निम्नानुसार प्रदान करता है:
“जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप, भले ही चेहरे पर लिए गए हों
मूल्य और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किए जाते हैं, प्रथम दृष्टया कोई गठन नहीं करते हैं
अपराध करें या आरोपी के खिलाफ मामला बनाएं।”
17. आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 296, 505(2) और धारा के तहत अपराध
I.T.Act के 67 याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बने हैं।
18. याचिकाकर्ता का मामला द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश संख्या 1 के तहत कवर किया गया है
हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय,
इसलिए, आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 296, 505 (2) और धारा के तहत अपराध
I.T.Act के 67 को रद्द कर दिया गया है।
19. जैसा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक ही कारण से अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं
विभिन्न थानों में कार्रवाई इसलिए न्याय के हित में सभी एफआइआर की जाती है
एक साथ समेकित किया और भोपाल में परीक्षण करने का निर्देश दिया।
20. रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(विशाल धगत)
न्यायाधीश

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