राजस्थान जनसंपर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया को शासकीय विज्ञापन देने के दिशा – निर्देश जारी
जयपुर ! ( देवपुरी वंदना ) संख्या एफ. 2 (1) गृह / संपर्क / सचि. /प्रको. / 2023 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर नियमित रूप से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। भविष्य में सोशल मीडिया हैंडल्स संचालकों / सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को भी विज्ञापन जारी किये जायेंगे। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया हैंडल्स संचालकों सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को विज्ञापन जारी करने हेतु पॉलिसी गाईडलाइन के प्रमुख
प्रावधान निम्न प्रकार से हैं:-
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इत्यादि के अकाउंट
होल्डर संचालक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स का विभाजन चार श्रेणियों ए बी सी और डी में
किया जाएगा।
(क) श्रेणी ए न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स । (ख) श्रेणी बी- न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ।
(ग) श्रेणी सी न्यूनतम लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ।
(घ) श्रेणी डी- न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ।
ए श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 100 वीडियो या 150 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। बी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल में न्यूनतम 60 वीडियो या 100 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। सी श्रेणी में इम्पैनलमेट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 30 वीडियो या 50 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
डी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया
हैंडल पेज चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 15 वीडियो या 30 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
श्रेणी ए में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल: पेज / चैनल को अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। श्रेणी बी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल पेज / चैनल को अधिकतम 2 लाख रुपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। श्रेणी सी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल / पेज: चैनल को अधिकतम 50 हजार रुपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।
श्रेणी डी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल को अधिकतम 10 हजार रुपए प्रतिमाह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा यदि यह आवश्यक समझा जाए तो विभागीय समिति की अनुशंषा पर अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति सोशल मीडिया हैंडल / पेज /चैनल को बिना किसी कैटेगिरी एवं दरों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम राशि का विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।
आवेदक को एक बार में एक माह के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी किए गए विज्ञापन पर कुल । फॉलोअर्स
या सब्स्क्राइबर्स का 5 प्रतिशत व्यूज या रीच हो ।
सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल के स्वामी द्वारा विज्ञापन के देयक के साथ सोशल मीडिया एनालिटिक्स की रिपोर्ट मय इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके सोशल
मीडिया हैंडल / पेज /
चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है।
उक्तानुसार व्यय बजट शीर्षक 2220 सूचना एवं प्रसार 60 अन्य 001 निर्देशन एवं
प्रशासन (01) -(01) उपमद 11 विज्ञापन विक्रय प्रचार और प्रसार व्यय मद से वहन किया जायेगा।
सोशल मीडिया हैंडल्स संचालकों / सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को विज्ञापन जारी करने हेतु पॉलिसी गाईड लाइन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के भीतर राज्य के बाहर से संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इत्यादि के अकाउंट होल्डर संचालक/ सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को आवश्यकता व उपयोगिता की स्थिति में विज्ञापन स्वीकृत किए जाएंगे। विज्ञापन जारी करते समय
निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा:- 1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विभाजन चार श्रेणियों ए बी सी और डी में किया जाएगा।
(क) श्रेणी ए न्यूनतम 10 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स । (ख) श्रेणी बी न्यूनतम 5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ।
(ग) श्रेणी सी न्यूनतम लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स ।
(घ) श्रेणी डी न्यूनतम 10 हजार सब्सक्राइबर फॉलोअर्स । –
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के हैंडल / पेज चैनल पर विज्ञापन के लिए विभागीय स्तर पर आयुक्त निदेशक द्वारा एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक अनुमति लेने के बाद आयुक्त निदेशक द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। केन्द्र या राज्य सरकार में पंजीकृत कंपनी या फर्म के स्वामित्व व संचालन अथवा सोशल मीडिया
इन्फ्लूएंसर के हैंडल पेज चैनल को विज्ञापन जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल को नियमित रूप से अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा।
ए श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया हैंडल / पेज
चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 100 वीडियो या 150 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
राजस्थान राजपत्र
जून 26, 2023
बी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया
हैंडल / पेज चैनल में न्यूनतम 60 वीडियो या 100 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। सी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 30 वीडियो या 50 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है। डी श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक सोशल मीडिया
हैंडल / पेज / चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 15 वीडियो या 30 पोस्ट किया जाना अनिवार्य है।
राजस्थान की कला संस्कृति एवं विकास समाचार संबंधी कंटेंट को प्राथमिकता से पोस्ट करने
वाले राजस्थान राज्य के सोशल मीडिया हैंडल / पेज / चैनल को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाएगी।सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल कम से कम एक वर्ष से संचालित होना अनिवार्य है। विज्ञापन हेतु आवेदन के समय पिछले छह माह की सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
पिछले छह माह में सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल का अपनी आवेदित कैटेगिरी का औसत 50 प्रतिशत सब्स्क्राइबर या फॉलोअर्स होना आवश्यक है।
सभी नियमों की पूर्ति करने वाले सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल को अपनी श्रेणी के अनुरूप
अधिकतम सीमा तक निर्धारित राशि के ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। श्रेणी ए में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल को अधिकतम 5 लाख रुपए प्रति माह के
विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।
श्रेणी बी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल को अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति माह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।
श्रेणी सी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल को अधिकतम 50 हजार रुपए प्रति माह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।
श्रेणी डी में आने वाले सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल को अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति माह के विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा यदि यह आवश्यक समझा जाए तो विभागीय समिति की अनुशंषा पर अपने क्षेत्र के उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल को बिना किसी कैटेगिरी एवं दरों को ध्यान में रखते
हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम राशि का विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। 10 विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के लिए दर निम्न प्रकार तय की गई है :-
यूट्यूब कैटेगिरी ए
एक वीडियो पर एक माह के लिए थंबनेल बनाना 10 हजार रुपए जारी वीडियो विज्ञापन अपने किसी एक वीडियो में जोड़ना 10 हजार रुपए
एक वीडियो पर एल बैंड लगाना 10 हजार रुपए एक माह के लिए चैनल कवर बनाना 20 हजार रुपए कैटेगिरी बी
एक वीडियो पर एक माह के लिए थंबनेल बनाना 5 हजार रुपए जारी वीडियो विज्ञापन अपने किसी एक वीडियो में जोड़ना 5 हजार रुपए
राजस्थान राज-पत्र
26 जून2023
भाग 1 (ख)
एक वीडियो पर एल बैंड लगाना5 हजार रुपए
एक माह के लिए चैनल कवर बनाना 10 हजार रुपए
कैटेगिरी सी
एक वीडियो पर एक माह के लिए थंबनेल बनाना 3 हजार रुपए –
जारी वीडियो विज्ञापन अपने किसी एक वीडियो में जोड़ना हजार रुपए
एक वीडियो पर एल बैंड लगाना 3 हजार रुपए
एक माह के लिए चैनल कवर बनाना 5 हजार रुपए
कैटेगिरी डी
एक वीडियो पर एक माह के लिए थंबनेल बनाना हजार रुपए जारी वीडियो विज्ञापन अपने किसी एक वीडियो में जोड़ना 1 हजार रुपए
एक वीडियो पर एल बैंड लगाना 1 हजार रुपए एक माह के लिए चैनल कवर बनाना हजार रुपए
फेसबुक और इंस्टाग्राम
कैटेगिरी ए
एक रील (न्यूनतम 10 सेकंड) – 10 हजार रुपए
एक पोस्ट (तीन फोटो या तीन वीडियो के साथ) 10 हजार रुपए
कैटेगिरी बी
एक रील (न्यूनतम 10 सेकंड) – 5 हजार रुपए
एक पोस्ट (तीन फोटो या तीन वीडियो के साथ)5 हजार रुपए कैटेगिरी सी
एक रील (न्यूनतम 10 सेकंड) 3 हजार रुपए
एक पोस्ट (तीन फोटो या तीन वीडियो के साथ) 3 हजार रुपए
कैटेगिरी डी एक रील (न्यूनतम 10 सेकंड) – 1 हजार रुपए एक पोस्ट (तीन फोटो या तीन वीडियो के साथ) हजार रुपए ट्विटर कैटेगिरी ए
एक ट्वीट 10 हजार रुपए
एक वीडियो 10 हजार रुपए
एक ट्वीट 5 हजार रुपए एक वीडियो 5 हजार रुपए
कैटेगिरी बी एक ट्वीट 3 हजार रुपए एक वीडियो 3 हजार रुपए
कैटेगिरी डी एक ट्वीट- 1 हजार रुपए एक वीडियो हजार रुपए – आवेदक को एक बार में एक माह के लिए विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे।
राजस्थान राज-पत्र
जून 26, 2023
भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जारी किए गए विज्ञापन पर कुल फॉलोअर्स या
सब्स्क्राइबर्स का 5 प्रतिशत व्यूज या रीच हो जिस सोशल मीडिया हैंडल पेज चैनल को विज्ञापन जारी किए जाएंगे, उसके अकाउंट का कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए।
यदि सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है और उन्हें अलग-अलग मानते हुए संबंधित दर के अनुरूप विज्ञापन जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल स्वयं कंटेंट तैयार करेगा तो उसे सूचना एवं जनसम्पर्क
विभाग से कंटेंट को अनुमोदित करवाना होगा। पोस्ट, वीडियो, रील, थंबनेल, चैनल कवर इत्यादि के लिए अलग-अलग या संयुक्त रूप से कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। आवेदन करने वाले सोशल मीडिया हैंडल, पेज / चैनल को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल के स्वामी द्वारा विज्ञापन के देयक के साथ सोशल मीडिया एनालिटिक्स की रिपोर्ट मय इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके सोशल मीडिया हैंडल / पेज चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उपलब्ध तकनीकी साधनों, एनालिसिस टूल तथा अन्य किसी माध्यम से सब्सक्राइबर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगा। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मानव संसाधन की सहायता भी ली जाएगी।
पुरुषोत्तम शर्मा ✍🏻
संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर |