जागरूक संदीप जैन आज तक जेल में …..और कमेटी वातानुकूलित कमरे में…..
इंदौर ! ( देवपुरी वंदना ) जैन समाज की दशा और दिशा किस ओर जा रही है यह तो जग जाहिर है जो कि अब जागते हुए श्रावक और सचेत समाज से नहीं छिपा है सोते हुए या आंख बंद कर रहने वाले सामाजिक पदाधिकारी शायद इन बातों से अनजान रहने की भूमिका निभा रहे हैं ? और अपने पद से व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ ले रहे हैं ।
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण गिरनार जी राजगृही जी, गोमटगिरी आदि – आदि अब नए नाम में और जुड़ने के लिए तैयार हैं।
राजस्थान प्रांत के श्री अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी झंडा प्रकरण से पूरे भारत देश के जागरूक श्रावक जाग गए हैं । अगर संदीप जैन की विचारधारा के और श्रावक हो जाए तो अन्य तीर्थ क्षेत्र और संस्थान पर निठलै पदाधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर,,,
हरे झंडा प्रकरण महावीर जी से शायद ही अब कोई अनजान होगा ? उत्तर – प्रदेश मूल निवासी
31 वर्षीय जागरूक संदीप जैन पिता श्री सुरेंद्र जैन (.30 वर्षों से पुजारी का कार्य )श्री शांति वीर नगर श्री महावीर जी निवासी
मो.न.9887912886
को श्री महावीर जी तीर्थ कमेटी महावीर जी के मुख्य द्वार पर पठान बाबा के जुलूस के दौरान हरे रंग का झंडा लगाने की सूचना समाज को देने पर कमेटी द्वारा उसे अपराधी घोषित करते हुए 30 अगस्त 2023 को पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज कराते हुए उसे जेल में भेज दिया ? इस घटनाक्रम के बाद संदीप जैन के पिताजी श्री सुरेंद्र जैन बड़े मंदिर की मैनेजर पाटनी जी के साथ-साथ वरिष्ठ विद्वान पंडित मुकेश जैन शास्त्री जनसंपर्क अधिकारी और अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल से माफी मांगते रहे मगर इनका दिल नहीं पसीजा जिसके फल स्वरुप संदीप जैन
जो आज अभी तक सजा भुगत रहा है ? अगर खुली आंखों से देखा व साफ धुले कानों से सुना जाए तो कोई भी अच्छा इंसान संदीप जैन को अपराधी नहीं मानेगा ।
न्यायालय की कॉपी आपके समक्ष प्रस्तुत है
न्यायालयः न्यायिक मजिस्टेट श्रीमहावीरजी जिला-करौली पीठासीन अधिकारी
एफआईआर संख्या-
अनिल पारवानी 224 / 2023 माना- श्रीमहावीरजी
संदीप जैन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जैन उम्र 31 निवासी शांतिवीर नगर
श्रीमहावीरजी पुलियाना श्रीमहावीरजी जिला की राज
प्रार्थी अभियुक्त
बनाम विपक्षी
राजस्थान राज्य
प्रार्थना-पत्र धारा 437 सीआरपीसी अपराध अन्तर्गत धारा 1537. 2962 भादंसं० एफ. आई.टी. एक्ट
उपस्थिति
01. श्री विजयदीप गुर्जर, अधिवक्ता, 102. सहा0 अभियोजन अधिकारी
-प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से राज्य सरकार की और से
आदेश
02.09.2023
01 हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त संदीप जैन की ओर से जमानत का आवेदन अर्न्तगत धारा 437 से न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता श्री विजयदीप गुर्जर द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर नकली को दिलाई गई। संबंधित अनुसंधान पत्रावली पेश हुई।
सागर प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त की और से महक प्रार्थना-पत्र मुनी सभी जिसमे अमित के अधिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को न्यायालय के समा पुन दोहराते हुऐ निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा पाया गया है प्रार्थी का वक्त पटना से कोई लेना-देना नहीं है। प्रार्थी ने कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया है। पार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसकी राज आजीवन कारावास या मृत्युदर होने का राई निवासी है उसके फरार होने का अन्देशा नहीं है. यह माकूल जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है उसे पर रिहा किया जाये।
02.
03 इसके विपरीत एपीजी की ओर से बहस प्रार्थना-पत्र के प्रकन पर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का पुरजोर खण्डन करते हुये प्रार्थी / अभियुक्षा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना चार किये जाने का निवेदन किया।
02-09-23
04
उभय पक्षकारात की ओर से बहस प्रार्थना-पत्र के एक पर प्रस्तुत किये गये
तर्कों का गहनता से न्यायिक मनन किया. प्रस्तुत अनुसंधान पत्रावली का महन
परिशीलन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त संदीप जैन के विरूद्ध धारा
153ए, 295ए मदस व एफ आईटी एक्ट के आरोप है। अभियुक्त के विरूद्ध शर
आरोपित धारा 6ए आईटी एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है तथा अनन्य रूप से श्रीमान सेशन न्यायालय द्वारा यि है। अभियुक्त- केविरुद्ध स्थानीय थाना पर अन्य प्रकरण दर्ज नहीं होने के संबंध में कोई आपराधिक रिकॉर्ड पानी के साथ सलग्न होकर निम्नानुसार है 01 224/2023
05 अब हस्तगत प्रकरण के अपराधीको दृष्टिगत रखते हु किसी जैन को जमानत की सुविधा का लाभ दिया।
-02– प्रसूरि संख्या 224 2022 पुलिस जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 437 सीआरपीसी एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है अतः उन्हें इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क आज ही प्रदान करायी जाये।
न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यारी
आदेश आज दिनांक 02.09 2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया
(अनिल भारतीमी) कि मजिस्ट्रेट श्रीमहास
शनिवार 02 सितंबर 2023 को,जमानत भी खारिज कर दी और हिंडौन सिटी के कोर्ट में भेज दिया । अब यह देखना है कि आगामी सोमवार तक क्या फैसला आता है अपराधी बनाते हुए धारा 6ए आईटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान भी है।
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के पदाधिकारी
सुधांशु जैन कासलीवाल (अध्यक्ष)
9829050067
नरेन्द्र कुमार पाटनी
(उपाध्यक्ष) 9414034006
श्री शान्तिकुमार जैन (उपाध्यक्ष)9990199005
सुभाष चन्द जैन जौहरी (संयुक्त मंत्री) 9829066438
उमरावमल संघी (संयुक्त मन्त्री) 9829013061
विवेक काला (कोषाध्यक्ष) 9829066611
नेमीकुमार जैन पाटनी (मैनेजर)
9413381964
पंडित मुकेश जैन शास्त्री
(वरिष्ठ विद्वान एवं जनसंपर्क अधिकारी)
9828280480
सजल जैन सह. लेखाधिकारी 8000317843
प्रबन्धकारिणी कमेटी दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी से
देवपुरी वंदना समाचार परिवार निवेदन करता है कि आप अपनी हठ धर्मिता छोड़कर सच्चाई का साथ देते हुए जागरूक श्रावक संदीप जैन को रिहाई दिलवाए ।