श्री दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र, वहलना मुकदमा अपडेटस…

वाद संख्या 270 सन 2022
भगवान मूर्ती श्री 1008 पार्श्वनाथ जी पता:- श्री दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना, ग्राम वहलना, तहसील व जिला मुज़फ्फरनगर आदि……वादीगण बनाम
श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र (रजि.) पता:- ग्राम वहलना, तहसील व जिला मुज़फ्फरनगर आदि…… प्रतिवादीगण

गत कुछ दिनों से सम्पूर्ण भारत के दिगम्बर जैन समाज के अनकों जैन-जैनेत्तर श्रद्धालु की ओर से व्हाट्सअप के माध्यम से श्री दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना जी के चल रहे मुकदमें की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी हेतू लगातार सम्पर्क किया जा रहा है, मैं उन सभी को देरी से सूचना देने के लिये हाथ जोडकर क्षमा चाहता हूँ तथा उनके द्वारा पूछे जा रहे सवालों का बिन्दुवार जवाब दे रहा हूँ |

1– दिनांक 22.04.2024 को विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा अतिरिक्त बहस हेतू समय मागें जाने पर माननीय कोर्ट ने फिर से उनके ऊपर 1,000/- रूपये का जुर्माना लगाकर दिनांक 02.05.2024 की तिथि दी तथा नियत तिथि दिनांक 02.05.2024 को विपक्षी अधिवक्ता अपने चैम्बर में बैठे होने के बावजूद माननीय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुये तथा जूनियर अधिवक्ताओं द्वारा हाजरी माफ़ी देकर समय मागें जाने पर माननीय कोर्ट ने फटकार लगाते हुये आदेश हेतू निर्धारित तिथि 22.05.2024 दी है | ………. एक बात तो मानने वाली है जैन होने के बावजूद भगवान पार्श्वनाथ जी को नुकसान पहूंचाकर विपक्षीयों के नाजायज हितों की सुरक्षा के किये विपक्षी अधिवक्ता अपना दायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं जो काबिले तारीफ है तथा पिछले दो वर्षों से लगातार उक्त मुकदमें को अपने कुटिल प्रपंचों के माध्यम से लम्बित रखने के प्रयास में पूरी तरह से सफल भी रहे हैं जो उक्त मुकदमें के विपक्षीयों के लिए अल्पकालीन राहत की बात है हालाकि उनके उक्त प्रयास के चलते उनके ऊपर कई हजारों रुपयों का माननीय कोर्ट ने जुर्माना भी किया है | जिसके लिए वह हमेशा से तैयार होकर आते है क्योकि उनकी जेब से तो कुछ लगना नहीं है जुर्माना की रकम जानी तो भगवान पार्श्वनाथ जी के मन्दिर के गल्ले से ही, जो हमेशा वादीगण द्वारा निर्मल द्रव्य मानते हुये मिलने पर गौशाला में भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम से दान कर दिये जाते है | मिली जानकारी के अनुसार विपक्षी अधिवक्ता के लिये यह मात्र एक हाय प्रोफाइल मुकदमा है तथा विपक्षीयों द्वारा जिसके लिये बहुत मोटी फीस दी जा रही हैं परंतु यह मुकदमा दिगम्बर जैन समाज के अनकों जैन-जैनेत्तर श्रद्धालु की आस्था का विषय है ..

2– यह मुकदमा माननीय न्यायालय CJ(SD)FTC, मुज़फ्फरनगर से माननीय न्यायालय CJ(SD)कोर्ट संख्या–02, मुज़फ्फरनगर में ट्रान्सफर हो गया है |

3– सम्पूर्ण भारत के दिगम्बर जैन समाज के सभी जैन-जैनेत्तर श्रद्धालु से निवेदन है कि जो कोई भी इच्छुक हो वह वाद निर्धारित तिथि– 22.05.2024 पर आकर उपरोक्त मुकदमा में चल रही कार्यवाही को स्वयं आकर देख सकता है, आप सभी आमंत्रित है पूर्व सूचना देने पर प्रवेश गेट-पास की व्यवस्था मेरे द्वारा कर दी जायेगी |

4– उपरोक्त संस्था के पदाधिकारी द्वारा मुज़फ्फरनगर में अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी व्यक्ति को उनकी मानहानि का कोई भी नोटिस भेजा गया था या भेजा गया है, वह उस संस्था एवं उक्त संस्था के पदाधिकारी का निजी क्षेत्राधिकार है | उसकी ना तो मुझकों कोई जानकारी है और ना ही उसका किसी भी प्रकार से उपरोक्त मुकदमें से कोई सम्बन्ध है |

5– उपरोक्त संस्था एवं उक्त संस्था के पदाधिकारी द्वारा लगभग 200 लोगों से 15,100/- लेकर उनको अपनी संस्था में सदस्य बनाया गया है या बनाया जायेगा, वह भी उस संस्था के पदाधिकारी का निजी क्षेत्राधिकार है | उसकी ना तो मुझकों कोई जानकारी है और ना ही उसका किसी भी प्रकार से उपरोक्त मुकदमें से कोई सम्बन्ध है |

6– मैं स्वयं उपरोक्त संस्था में पिछले कई वर्षो से आजीवन सदस्य हूँ तथा श्री राजेश जैन (अध्यक्ष) जी व्यक्तिगत रूप से जनता हूँ तथा वह मेरा और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ तथा उनके द्वारा मुझकों किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गयी है और ना ही उनके तथा उनके परिवार के लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमनित करने के उद्देश से मेरा तथा मेरे परिवार का सामूहिक बहिष्कार का कोई पोस्टर श्री दिगम्बर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र वहलना में लगाया गया है | यह सब झूठी खबर है मैं इसका पूर्णतया खण्डन करता हूँ | उक्त संस्था में अपनी वोट बनवाने की लालसा में कुछ लोगों के द्वारा श्री राजेश जैन (अध्यक्ष) जी का नाम लेकर उनको बदनाम करने तथा मुजफ्फरनगर नगर कोर्ट में विचाराधीन अन्य फौजदारी एवं सिविल मुकदमों के नामजद मुल्जिमान/ विपक्षीगण के द्वारा उक्त मुकदमों को वापस लेने का नाजायज दवाब बनाने की मंशा से यह कुकृत्य किया था तथा मेरे द्वारा माननीय कोर्ट से उनके विरुद्ध मु0अ0सं0 37 सन 2024 अन्तर्गत धारा 323, 452, 504, 506, 147, 500, 120–B आई0पी0सी0, अमित जैन, अशोक कुमार जैन, नवीन कुमार जैन, राजकुमार जैन, भूषण कुमार जैन, ओमप्रकाश जैन , अभय जैन, मनोज कुमार जैन, अतुल जैन, सुनील जैन, राजीव जैन, मुदित जैन, वर्धमान जैन, सिद्धान्त जैन, वर्धमान जैन, अरुण जैन, सौरभ जैन थाना नई मण्डी में दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है |

आशा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी से आपके सभी सवालों के जवाब मिल गये होने, आप सभी से निवेदन है कि उपरोक्त पोस्ट को आगे भी प्रेषित करने की कृपा करें ताकि सभी को सच व सही जानकारी मिल सके क्योंकि सभी को व्हाट्सअप पर अलग से रिप्लाई करना मेरे लिये सम्भव नहीं है | अगर उपरोक्त के अलावा किसी के कोई और सवाल है तो व्हाट्सअप नम्बर 9259218663 पर मैसेज करके पूछ सकता है जिसका जवाब भी आज की तरह एक साथ दिया जायेगा |

कृपया व्हाट्सअप कालिंग ना करे…… जाने अनजाने यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करें..

~ एडवोकेट, राहुल कुमार जैन ✍🏻

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